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18 Sep, 2024

बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

यह रोक सड़क फुटपाथ जल स्रोत और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए अनधिकृत ढांचों के लिए लागू नहीं होगी सरकार इस पर अपनी कार्रवाई कर सकती है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा आरंभ किए गए अपराधियों या आरोपियों के घरों पर चलाए जाने वाले बुलडोजर के लिए और इसकी देखा देखी मध्यप्रदेश और अन्य सरकारों ने भी जिस तरीके से बुलडोजर न्याय को आगे बढ़ाया था उसे पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस  विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी तरीके की निजी संपत्ति पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी परंतु यह रोक सड़क फुटपाथ जल स्रोत और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए अनधिकृत ढांचों के लिए लागू नहीं होगी सरकार इस पर अपनी कार्रवाई कर सकती है।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है वही साथ में मध्य प्रदेश के मोहम्मद सुलेमान और राजस्थान के राशिद खान की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था किसी के आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है वह दूसरी भी हो फिर भी कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं कर सकते।